हमारे बारे में
उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 (पूर्व बिक्री कर अधिनियम) के अंतर्गत व्यापार कर संबंधित झगड़ों के निस्तारण के लिए 1980 में अधिकरण का गठन किया गया। किंतु 9 नवंबर 2000 से पूर्व के उत्तर प्रदेश राज्य से उत्तराखंड नाम का एक नया पहाड़ी राज्य बनाया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948, जैसा कि उत्तराखंड में लागू था, के अंतर्गत उक्त अधिकरण का नाम उत्तराखंड व्यापार कर अधिकरण हो गया। इसके उपरांत 01 अक्टूबर 2005 से “उत्तराखंड मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005” के अंतर्गत इस अधिकरण का नाम वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखंड हो गया है। उत्तराखंड में इसकी दो पीठें देहरादून और हल्द्वानी हैं जिनमें से इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है।
और पढ़ें
ले ज गुरमीत सिंह पीवीएसएम,यूवाईएसएम,एवीएसएम, वीएसएम(से नि)
माननीय राज्यपाल, उत्तराखण्ड

श्री पुष्कर सिंह धामी
माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड
महत्वपूर्ण लिंक
दस्तावेज़
- वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखंड, देहरादून पीठ में गठित आंतरिक परिवाद समिति
- सूचना का अधिकार 4 1(B)
- असिस्टेंट रजिस्ट्रार सेवा नियमावली
- लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी
- वाणिज्य कर अधिकरण लिपिकवर्गीय सेवा नियमावली
- मूल्य वर्धित कर अपीलीय अधिकरण अधिनियम 2005
- ग्रुप-डी सरकारी आदेश
- ग्रुप-सी, सरकारी आदेश
- ड्राइवर सरकारी आदेश